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पति का नाम जोड़ना ज़रूरी नहीं

बॉंबे हाई कोर्ट ने कुछ ही दिनों पहले फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत एक अहम नियम में संशोधन किया है। जिससे शादी संबंधी किसी भी कार्यवाही में महिलाओं को पति का नाम जोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
इसका मतलब है कि अब  शादीशुदा महिलाओं को अपने साथ पति का नाम जोड़ना जरूरी नहीं होगा।कानून विशेषज्ञों का कहना है कि इस संशोधन से दूसरी अदालतों में भी महिलाओं को शादी से पहले का नाम इस्तेमाल करने में मदद मिल सकती हैशादी के बाद लड़कियों के उपनाम नाम बदलने के मुद्दे पर बहस नया नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट के इस संशोधन ने लंबे समय से चले आ रहे इस बहस को एक बार फिर हवा दे दी है।




इस बहस पर आप भी  अपनी राय दिजिये।
पति का नाम जोड़ना ज़रूरी नहीं पति का नाम जोड़ना ज़रूरी नहीं Reviewed by naresh on Monday, March 05, 2012 Rating: 5

2 comments:

  1. कोर्ट ने कहा हैं की ये कानून पहले से ही हैं की महिला को शादी के बाद नाम बदलने की कोई जरुरत नहीं हैं . लोग इस कानून का उपयोग नहीं करते हैं .
    अब कोर्ट ने ये भी कहा हैं की जिन महिला ने अपना नाम शादी के बाद बदल लिया हैं और अगर उनका तलाक हो जाता हैं तो ये जरुरी नहीं हैं की वो फिर अपना नाम बदले वो अपने पति का सरनेम इस्तमाल करती रह सकती हैं

    मुद्दा बहस का नाम बदलना नहीं हैं मुद्दा हैं वो अधिकार जो महिला के पास कानूनन हैं की वो चाहे तो नाम बदले , ना चाहे तो ना बदले . उसको मजबूर नहीं किया जा सकता हैं .

    मुद्दा हैं की महिला को कानून और संविधान इतना समझदार मानता हैं की वो अपने लिये फैसला खुद कर सके

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  2. ये समस्या उन राज्यों में और समुदाय में ज्यादा है जहा विवाह के बाद लड़की का सरनेम के साथ ही पूरा नाम ही बदल दिया जाता है ( पासपोर्ट के लिए फार्म भरते समय भी विवाह के पूर्व और बाद का नाम पूछा जाता है ) या जहा पति का या पिता का नाम लगाना जरुरी है । महाराष्ट्र में तो पति का नाम जोड़ कर ही किसी पत्नी के नाम को पूरा माना जाता है कई बार ऐसा हुआ है जब मैंने केवल अपना नाम बताया है तो उसके बाद मुझे पूरा नाम बताने के लिए कहा गया और बाद में मेरे पति का नाम मुझसे पूछ उसमे जोड़ देते है, जबकि उत्तर भारत में ये परम्परा नहीं है और कई जगह तो एक ही सरनेम में विवाह का प्रावधान जो यहाँ के लोगो के लिए थोड़ी आजीब हो जाती है ।

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